सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून एवं साइबर अपराधों से बचाव की दी गई जानकारी, बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति भी किया गया जागरूक।

साहिबगंज। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज सुभाष के मार्गदर्शन में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में बाल संरक्षण एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा बाल शोषण एवं अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित करना है।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद ने बताया कि अभियान के तहत लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं पारा विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) द्वारा विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल शोषण, उत्पीड़न एवं बाल अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में बच्चों को भयभीत अथवा मौन रहने के बजाय अभिभावकों, शिक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों से सहायता लेनी चाहिए।
बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए विद्यार्थियों को इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने की सलाह दी गई। उन्हें अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क में सावधानी बरतने तथा पासवर्ड, ओटीपी और निजी तस्वीरें किसी के साथ साझा नहीं करने के प्रति सचेत किया गया। ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी या साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना अभिभावकों एवं संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की गई।

इसके अलावा बच्चों को शिक्षा के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा एवं संरक्षण के महत्व से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या अथवा शोषण की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
अभियान के तहत राजस्थान इंटर स्कूल, वाईडीसी बालिका उच्च विद्यालय, उत्क्रमित प्लस टू पीएम श्री बालिका उच्च विद्यालय, नया टोला, नगरपालिका बालिका मध्य विद्यालय तथा मुख्यमंत्री श्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय, पोखरिया, साहिबगंज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, गलत परिस्थितियों के विरुद्ध आवाज उठाने तथा जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान का उद्देश्य बच्चों के लिए भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करना और बाल अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है।




