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झारखंड

25 अप्रैल को साहिबगंज में विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा त्वरित समाधान।

NI Act मामलों के निष्पादन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल, आपसी सहमति से निपटेंगे लंबित विवाद।

साहिबगंज।परिवर्तनीय लिखत अधिनियम (NI Act) के अंतर्गत लंबित मामलों, विशेषकर चेक बाउंस से जुड़े विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए 25 अप्रैल 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिंधु नाथ लमाये, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, सिविल जज सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोक मरांडी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तुषार आनंद एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुमित कुमार वर्मा उपस्थित रहे।

यह विशेष लोक अदालत मासिक लोक अदालत के साथ आयोजित होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य NI Act से संबंधित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर समाधान कराना, पक्षकारों के बीच विश्वास एवं सद्भाव को बढ़ावा देना तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना है।

झालसा द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत 1 अप्रैल एवं 6 अप्रैल 2026 को न्यायिक पदाधिकारियों तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच उपयुक्त मामलों की पहचान कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाएंगे। वहीं, 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूर्व-लोक अदालत बैठकों के माध्यम से मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

विशेष लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों (न्याय मित्रों) द्वारा नोटिस तामिला एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थों की सेवाएं भी ली जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बैनर, होर्डिंग तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।बैठक में आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने NI Act से संबंधित प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अथवा अनुमंडल विधिक सेवा समिति, राजमहल में कार्यालय समय के दौरान आवेदन प्रस्तुत करें।

सहायता हेतु मोबाइल नंबर 9471521725 या ईमेल dlsasahibganj@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि यह पहल न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ एवं त्वरित बनाने के साथ-साथ आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति को भी मजबूत करेगी।

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