जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पाकुड़ में निषेधाज्ञा लागू, 19 अप्रैल को 15 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा।
कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट, केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू।
पाकुड़। झारखंड लोक सेवा आयोग के निर्देश एवं उपायुक्त, पाकुड़ के आदेश के आलोक में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा प्रथम पाली: पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक, द्वितीय पाली: अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक
सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी की तैनाती, उड़नदस्ता एवं गश्ती दल सक्रिय, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति।
अनुमंडल दण्डाधिकारी पाकुड़ साईमन मरांडी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।यह आदेश परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व से लेकर शाम 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना,भीड़ लगाना या अनावश्यक घूमना, किसी भी प्रकार के हथियार (आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, तीर-धनुष आदि) लेकर चलना, जुलूस, रैली, सभा, धरना या प्रदर्शन करना, परीक्षा से असंबंधित व्यक्तियों का केंद्र में प्रवेश, परीक्षार्थियों को अनुचित सहायता प्रदान करना, परीक्षार्थी ,परीक्षा कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मी, दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का आग्रह किया है।




