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झारखंड

जनसुरक्षा को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन सख्त।

होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों की व्यापक जांच, सात दिनों में कमियां दूर करने का निर्देश।

पाकुड़। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पाकुड़ जिला प्रशासन ने जिले में संचालित होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत सुरक्षा व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, कार्यपालक दण्डाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी तथा जिला अग्निशमन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का दौरा कर अग्नि सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन किया।

हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सभी व्यावसायिक एवं आवासीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भवन प्रमंडल विभाग एवं अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद ही होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों का संचालन किया जाना चाहिए।

तीन सदस्यीय संयुक्त जांच समिति द्वारा प्रतिष्ठानों में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, जल उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक अग्निशमन संसाधनों की विस्तृत जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि कुछ स्थानों पर आवश्यक सुधार की जरूरत चिन्हित की गई।

जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों से संबंधित कमियां पाई गईं, उन्हें सात दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त कर निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध National Building Construction Standards (NBCS)-2026, Building Bye-Laws-2016 एवं Fire Safety Rules के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि, “नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृह संचालकों को निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।”

जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि निरीक्षण अभियान पूर्ण कर शीघ्र विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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