मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी एवं अद्यतन बनाने में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण : उपायुक्त मेघा भारद्वाज।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 को लेकर बीएलओ एवं सुपरवाइजरों का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, घर-घर सत्यापन एवं ASDD मतदाताओं की पहचान पर दिया गया विशेष जोर।

पाकुड़। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय, पाकुड़ के सभागार तथा नगर परिषद कार्यालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिकाधिक शुद्ध, समावेशी, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना था। इस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की गई।
कार्यक्रम में घर-घर सत्यापन, गणना प्रपत्रों के संकलन एवं सत्यापन, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नामों के विलोपन, निर्वाचक नामावली में त्रुटियों के संशोधन तथा विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव की सफलता एक शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित कार्य संपादित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है, तो संबंधित बीएलओ द्वारा सत्यापन कर आवश्यक प्रपत्र भरवाया जाएगा। वहीं मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के मामलों में स्थानीय स्तर पर जांच एवं सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अभिलेखों एवं प्रपत्रों को सुव्यवस्थित एवं अद्यतन रखने तथा प्रत्येक कार्रवाई का समुचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने बताया कि बीएलओ द्वारा अनमैप्ड वोटर सूची में ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) श्रेणी के मतदाताओं की पहचान की जाएगी। इसके बाद संबंधित मतदान केंद्र स्तर पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) के समक्ष सूची प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाएगा तथा अनुमोदन एवं हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। बैठक की कार्यवाही एवं फोटोग्राफ निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि ASDD सूची का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों एवं प्रखंड कार्यालयों में किया जाएगा। साथ ही इसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर खोज योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ASDD सूची में शामिल मतदाताओं के नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सूची में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा तथ्यात्मक विसंगति न हो।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 से संबंधित तकनीकी एवं प्रक्रियागत विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा पुनरीक्षण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के सफल क्रियान्वयन को लेकर पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी पाकुड़, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद पाकुड़, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।




