Welcome to Jharkhand Sahibganj News   Click to listen highlighted text! Welcome to Jharkhand Sahibganj News
झारखंड

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 167 लाभुकों को मिली स्वास्थ्य सहायता की मंजूरी।

उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित।

साहिबगंज। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों तथा पात्र लाभुकों को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सहायता से संबंधित मामलों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान समिति के समक्ष कुल 211 लाभुकों के मामलों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की अनुशंसा के लिए प्रस्तुत किया गया। समीक्षा के उपरांत उपायुक्त ने 167 लाभुकों के मामलों को स्वास्थ्य सहायता के लिए अनुमोदित किया। स्वीकृत मामलों में अनुसूचित जनजाति के 34, अनुसूचित जाति के 19 तथा पिछड़ा वर्ग के 114 लाभुक शामिल हैं।

वहीं, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण 44 लाभुकों के मामलों पर वर्तमान बैठक में अनुमोदन नहीं किया जा सका। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में नियमानुसार आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराते हुए आगामी बैठक से पूर्व सभी अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।

ज्ञात हो कि झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य बीमारी के दौरान इलाज के कारण होने वाले आजीविका के नुकसान की भरपाई करना तथा उपचार के बाद पौष्टिक आहार के लिए पात्र लाभुकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

योजना के तहत वयस्क मरीजों को अस्पताल में इलाज की अवधि 7 दिनों से कम होने पर 3 हजार रुपये, जबकि 7 दिनों से अधिक इलाज या गंभीर सर्जरी बीमारी की स्थिति में 5 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए 25 हजार रुपये तक की विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

बच्चों यानी अवयस्क मरीजों को बीमारी अथवा उपचार की स्थिति के अनुसार 1,500 रुपये से 5 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में होम आइसोलेशन के लिए 5 हजार रुपये तथा अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। इनमें राशन कार्ड, ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड, सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी बीमारी का प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की प्रति प्रमुख रूप से शामिल हैं।

बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए संजय कुमार दास, सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Click to listen highlighted text!