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झारखंड

न्यायालय के आदेश पर राजमहल पुलिस ने अभियुक्त के घर चस्पा किया इश्तेहार।

ढोल-नगाड़े के साथ सार्वजनिक उद्घोषणा कर की गई कार्रवाई, अभियुक्त अमीर शेख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की सूचना।

राजमहल, साहिबगंज। राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजमहल थाना कांड संख्या 120/21, दिनांक 25 मई 2021, धारा 302 भा॰द॰वि॰ के अभियुक्त अमीर शेख, पिता—हाकिम शेख, निवासी—खरदिघी, थाना राजमहल, जिला साहिबगंज के विरुद्ध निर्गत इश्तेहार की विधिवत तामिला कराई।

पुलिस टीम ने अभियुक्त के संबंधित स्थान पर पहुंचकर ढोल-नगाड़े के साथ सार्वजनिक उद्घोषणा की और न्यायालय से निर्गत इश्तेहार को चस्पा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मौजूदगी में इश्तेहार की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी गई।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अभियुक्त को कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की सूचना देने के उद्देश्य से की गई। कार्रवाई के दौरान राजमहल थाना पुलिस टीम मौजूद रही।

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