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झारखंड

साहिबगंज में मासिक एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, 25 अप्रैल और 9 मई को होगा आयोजन।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक में प्रशासन, बैंक और संस्थानों के साथ समन्वय—जनता से अपील, सुलभ और त्वरित न्याय का उठाएं लाभ।

साहिबगंज। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज द्वारा आगामी 25 अप्रैल 2026 को मासिक लोक अदालत तथा एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) से जुड़े मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

इन आयोजनों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत की अध्यक्षता में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि लोक अदालतों में निम्नलिखित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित समाधान किया जाएगा—एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामले, बैंक ऋण एवं धन वसूली विवाद, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित मामले, भरण-पोषण (मेंटेनेंस) के मामले, श्रम विवाद, आपराधिक शमनीय मामले,मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता एवं बीमा संबंधी मामले

स्थायी लोक अदालत के माध्यम से परिवहन, संचार, चिकित्सा एवं बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामलों का भी आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

प्राधिकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों की पहचान कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठा सकें।

मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थों  की सेवाएं ली जा रही हैं तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स (न्याय मित्र) सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।इच्छुक पक्षकार अपने मामलों के समाधान के लिए व्यवहार न्यायालय, साहिबगंज, अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, राजमहल स्थित विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं।📞 संपर्क नंबर: 9471521725, ईमेल: dlsasahibganj@gmail.com

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे लोक अदालत में भाग लेकर सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय प्राप्त करें। प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन हेतु आवेदन भी किया जा सकता है।

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