JFWCE-2024 परीक्षा: साहिबगंज के 11 परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में धारा-163 लागू।
19 जुलाई को होने वाली परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए कड़े निर्देश।

साहिबगंज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा (JFWCE)-2024 के सफल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी, साहिबगंज अमर जॉन आइन्द ने जिले के 11 परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह परीक्षा 19 जुलाई, 2026 (रविवार) को तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों एवं उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कदाचार को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी।
परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निम्न गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अनावश्यक भीड़ एकत्र करना।धरना-प्रदर्शन एवं नारेबाजी।पर्चा, पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री का वितरण।ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग।परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि।सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों, परीक्षार्थियों तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें तथा परीक्षा के शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष आयोजन में सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।




