साहिबगंज में होटलों, लॉजों और अतिथि गृहों का होगा विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट।
अग्नि सुरक्षा मानकों की होगी सख्त जांच, लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन करेगा कार्रवाई।

साहिबगंज। जिले में हाल के दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई अग्नि दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने जनहित और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी दीपक कुमार दुबे के निर्देश पर जिले के सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिले के सभी छोटे-बड़े होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) के अनुपालन की व्यापक जांच की जाएगी। इसके लिए एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन सौंपेगी।
उपायुक्त के निर्देश पर गठित समिति में अनुमंडल पदाधिकारी, साहिबगंज एवं राजमहल को उनके-अपने अनुमंडल क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहिबगंज तथा जिला अग्निशमन पदाधिकारी को भी समिति में शामिल किया गया है।
यह समिति जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का स्थल निरीक्षण कर वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच करेगी।
जांच के दौरान समिति द्वारा निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) की उपलब्धता एवं कार्यस्थिति, फायर अलार्म सिस्टम की व्यवस्था, आपातकालीन निकास (Emergency Exit) की स्थिति, विद्युत वायरिंग एवं सुरक्षा मानक, जलापूर्ति एवं अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता, भवन निर्माण एवं अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन
प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा भवन निर्माण एवं अग्नि सुरक्षा से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
जांच के दौरान जिन होटल, लॉज या अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन अथवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया जाएगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई National Building Construction Standards (NBCS)-2026, Building Bye-Laws-2016 तथा Fire Safety Rules के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
गठित संयुक्त जांच समिति को निर्देश दिया गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपे।
इस विशेष अभियान का उद्देश्य जिले में संचालित सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है।



