साहिबगंज में ड्राई डे घोषित, शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में 21 अप्रैल शाम 6 बजे से 23 अप्रैल शाम 6 बजे तक सख्ती।

साहिबगंज, झारखंड। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनज़र सीमावर्ती इलाकों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन, साहिबगंज ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दीपक कुमार दुबे के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्रों में ड्राई डे (Dry Day) घोषित किया गया है।
यह प्रतिबंध 21 अप्रैल 2026 को शाम 6:00 बजे से लेकर 23 अप्रैल 2026 को शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की शराब की बिक्री एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, सीमा से 5 किमी के दायरे में आने वाले सभी शराब लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब में शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी, किसी भी स्थान पर शराब का भंडारण, परिवहन और वितरण पूरी तरह वर्जित रहेगा
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कंपोजिट शराब दुकान – रजिस्ट्री ऑफिस से फुलवरिया, कंपोजिट शराब दुकान – कोटल पोखर बाजार से गुमानी, कंपोजिट शराब दुकान – राधानगर से बेगमगंज, कंपोजिट शराब दुकान – मंगलहाट, कंपोजिट शराब दुकान – राजमहल सदर अस्पताल से साहिबगंज रोड, देशी शराब दुकान – राजमहल रजिस्ट्री ऑफिस से फुलवरिया, गीता बर्मन विशाल बार एवं रेस्टोरेंट, राजमहल
चुनाव के दौरान शांति एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।




