झारखंड

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर ‘सशक्त युवा, सशक्त भारत’ अभियान का व्यापक जागरूकता कार्यक्रम।

‘जागृति योजना, 2025’ के तहत युवाओं को अधिकार, कर्तव्य और कानूनी संरक्षण की दी जा रही जानकारी।

साहिबगंज। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA) एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार साहिबगंज जिले में ‘जागृति योजना, 2025’ के तहत ‘सशक्त युवा, सशक्त भारत’ (Empowered Youth, Stronger India) अभियान का व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे माह संचालित होने वाले इस विशेष अभियान के माध्यम से युवाओं को कानून, अधिकार, कर्तव्य और उनके कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

अभियान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार ने विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने अभियान की महत्ता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए जिले में अभियान का प्रभावी एवं व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने निर्देश दिया है कि जिले के अधिक से अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, ग्रामीण एवं सामुदायिक क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि युवा अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं कानूनी संरक्षण के प्रति सजग हो सकें।

निर्देश के अनुपालन में सचिव विश्वनाथ भगत के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को मौलिक अधिकारों, किशोर न्याय व्यवस्था, कानून के उल्लंघन की स्थिति में किशोरों के अधिकार तथा पहली बार अपराध करने वाले युवाओं के पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा में वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।

वर्तमान समय की डिजिटल चुनौतियों को देखते हुए अभियान के दौरान युवाओं को साइबर अपराध, एआई आधारित धोखाधड़ी, डीपफेक, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी एवं अन्य डिजिटल अपराधों से बचाव के व्यावहारिक उपायों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। युवाओं को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी जा रही है।

शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को रैगिंग विरोधी कानून तथा NALSA Student Awareness Resource on Ragging, 2026 के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है।

अभियान का उद्देश्य केवल युवाओं को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, जागरूक, संवेदनशील एवं सशक्त नागरिक बनाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि इस अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs)-न्याय मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

PLVs की सक्रिय भागीदारी से जिले के सुदूर ग्रामीण एवं सामुदायिक क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से युवाओं को कानून की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के साथ-साथ समाज में कानून के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह विशेष अभियान पूरे माह व्यापक स्तर पर जारी रहेगा, ताकि जिले के अधिक से अधिक युवा एवं आमजन विधिक जानकारी से लाभान्वित होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बन सकें।

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