झारखंड

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं बीएलए-1 के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने पुनरीक्षण प्रक्रिया, नोटिस एवं दावा-आपत्ति के सत्यापन की दी विस्तृत जानकारी।

साहिबगंज। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधियों एवं बीएलए-1 के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या ECI/PN/120/2026, दिनांक 26 सितंबर 2026 के आलोक में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चल रही प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस चरण में दावा एवं आपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं बीएलए-1 को विस्तार से अवगत कराया गया।

उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2026 तक No Mapping Anomalies से संबंधित मामलों में नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। इसके बाद ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ द्वारा ईसीआई नेट बीएलओ ऐप के माध्यम से मतदाता के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उन्हें अपलोड किया जाएगा। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के तहत आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हुआ है, वे आवश्यक दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मतदाता ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे, उन्हें सुनवाई के लिए कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक में बताया गया कि दावा एवं आपत्ति आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी। इसके अलावा ऐसे पात्र नागरिक, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और अब तक प्रपत्र-06 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

असाधारण परिस्थितियों में संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की जा सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सुनवाई के लिए अधिकृत भी कर सकता है। वहीं, तकनीकी कारणों से ऑनलाइन सुनवाई संभव नहीं होने की स्थिति में विशेष शिविर आयोजित कर भौतिक रूप से सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बीएलए-1 से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच करने तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की।

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी कुमुदिनी टुडू सहित जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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