दुर्गापूजा को लेकर पाकुड़ में यातायात व्यवस्था में बदलाव, 17 से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने जारी किया यातायात आदेश, भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रहेगा प्रतिबंध।

पाकुड़। दुर्गापूजा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ ने इस संबंध में यातायात आदेश जारी किया है। इसके तहत 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, मुफस्सिल थाना की ओर से पाकुड़ नगर क्षेत्र में आने वाले वाहनों को मौलाना चौक से प्यादापुर होते हुए अंबेडकर चौक की ओर भेजा जाएगा। वहीं, रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहनों को विवेकानंद चौक तक आने की अनुमति होगी, लेकिन वहां से आगे रेलवे स्टेशन की दिशा में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को विवेकानंद चौक से वापस मोड़ा जाएगा।
दुर्गापूजा के दौरान मालपहाड़ी रोड एवं प्यादापुर ओवरब्रिज की ओर से पाकुड़ नगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हाइवा सहित अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 11:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार नियमानुसार छूट दी जा सकेगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करने तथा प्रमुख चौक-चौराहों, सड़कों और रेलवे फाटकों के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन खड़े नहीं करने की अपील की है। साथ ही, यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए दुर्गापूजा के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दुर्गापूजा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना और पाकुड़ शहर में यातायात को सुचारु बनाए रखना है।




