जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा-आपत्ति सुनवाई स्थलों का किया निरीक्षण।
SIR 2026 के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए समाहरणालय सहित पंचायत भवनों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर सुनवाई की व्यवस्था।

पाकुड़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), 2026 के तहत जिले में निर्वाचक सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में मतदाताओं की सुविधा तथा उनके दावे एवं आपत्तियों के त्वरित एवं निष्पक्ष निराकरण के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दायर करने तथा 05 अगस्त 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक नोटिस चरण के अंतर्गत प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे अपने निर्वाचक विवरण से संबंधित दावा अथवा आपत्ति आसानी से दर्ज करा सकें, इसके लिए समाहरणालय सहित विभिन्न पंचायत भवनों, प्रखंड कार्यालयों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है।

इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मंगलवार को पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत भवन शहरकोल, सदर प्रखंड कार्यालय पाकुड़, पंचायत भवन नरोत्तमपुर एवं पंचायत भवन फरसा में निर्धारित दावा-आपत्ति सुनवाई स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुनवाई की व्यवस्था, मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता तथा आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि सुनवाई स्थल पर आने वाले प्रत्येक नागरिक को दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट, सरल एवं सहज जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी मतदाता को आवेदन करने अथवा अपनी बात रखने में अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सुनवाई स्थलों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों के साथ सहयोगात्मक, संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी दावा एवं आपत्तियों का नियमानुसार, निष्पक्ष एवं समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि SIR 2026 का मुख्य उद्देश्य निर्वाचक सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाना है। उन्होंने पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे अपने निर्वाचक विवरण की जांच अवश्य करें। यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक सूची में छूट गया है, विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है अथवा किसी अन्य प्रकार की आपत्ति है, तो निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी पात्र मतदाता SIR 2026 के तहत अपने निर्वाचक विवरण की जांच करें और अपने मताधिकार से जुड़े अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक रहें।
जिला प्रशासन, पाकुड़ की ओर से जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने निर्वाचक विवरण की जांच करें। नाम में त्रुटि, विवरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा अन्य आपत्ति होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज कराएं।
प्रशासन ने कहा कि निर्वाचक सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने में प्रत्येक पात्र मतदाता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ऐसे में मतदाता निर्धारित सुनवाई स्थलों का लाभ उठाते हुए समय पर अपनी शिकायत, दावा अथवा आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि उसका नियमानुसार निष्पादन किया जा सके।




