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झारखंड

घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर उपायुक्त की समीक्षा बैठक, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी गैस एजेंसी संचालकों को दिए निर्देश – “पहले बुकिंग, पहले आपूर्ति” का पालन अनिवार्य, तय दर से अधिक वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई।

पाकुड़।जिले में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू गैस की उपलब्धता, वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ताओं तक समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में गैस की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी एजेंसी के विरुद्ध कालाबाजारी की शिकायत या प्रमाण मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने सभी एजेंसियों को “पहले बुकिंग, पहले आपूर्ति” के सिद्धांत का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी एजेंसी द्वारा तय कीमत से अधिक पैसे लिए जाने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित एजेंसी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।बैठक में उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी गैस एजेंसियां तिथि-वार बुकिंग, गैस आपूर्ति तथा स्टॉक से संबंधित प्रतिदिन की रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि आपूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा सके।

प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि गैस की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के बाद ही पुनः गैस बुकिंग करने की व्यवस्था लागू है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के सभी उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता समान रूप से मिल सके।उपायुक्त ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों, वृद्धाश्रम (ओल्ड एज होम), अनाथालय, कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े विद्यालयों तथा जेल जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इन संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित और निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारत गैस का टोल-फ्री नंबर 1800-22-4344 तथा इंडियन ऑयल (इंडेन) गैस का टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 जारी किया गया है। इन नंबरों पर कॉल कर उपभोक्ता गैस बुकिंग कर सकते हैं या संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी उपभोक्ता को बार-बार बुकिंग में समस्या आती है, तो वे संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।उपायुक्त ने कहा कि गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी गैस कंपनियों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता तक घरेलू गैस की आपूर्ति समय पर और सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू है, इसलिए किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही उपायुक्त मनीष कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अनावश्यक या बार-बार गैस बुकिंग करने से बचें, क्योंकि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी उपभोक्ताओं तक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।इस बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

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