साहिबगंज में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत: समझौते से सुलझेंगे हजारों विवाद, तैयारियां तेज।
त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की पहल, अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य।
साहिबगंज। जिले में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए साहिबगंज न्यायालय परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार की अध्यक्षता में 10 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए विस्तृत रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने कहा कि लोक अदालत आम जनता के लिए त्वरित, सरल और कम खर्च में न्याय प्राप्त करने का एक सशक्त मंच है। यहां आपसी सहमति और समझौते के आधार पर वर्षों से लंबित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करती है, बल्कि समाज में आपसी विश्वास, भाईचारा और सौहार्द को भी मजबूत करती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। इसके साथ ही जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग लोक अदालत के लाभों से अवगत हो सकें और इसमें सक्रिय रूप से भाग लें।
बैठक में यह भी बताया गया कि मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अनुभवी मध्यस्थों (मेडिएटर्स) की सेवाएं ली जा रही हैं। वहीं पैरा लीगल वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी से पक्षकारों को नोटिस तामील कराने, उन्हें लोक अदालत की प्रक्रिया समझाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि जिन पक्षकारों के मामले सुलह योग्य हैं और वे आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवाद का समाधान चाहते हैं, वे सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्राधिकार द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करें और त्वरित, सुलभ तथा प्रभावी न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।




