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झारखंड

मंडल कारा, साहिबगंज में जेल अदालत, विधिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन।

बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत प्रक्रिया और स्वास्थ्य परामर्श की दी गई विस्तृत जानकारी।

साहिबगंज। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में मंडल कारा, साहिबगंज में जेल अदालत, विधिक जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वास्थ्य की समुचित जांच सुनिश्चित करना था।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज के सचिव विश्वनाथ भगत, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तुषार आनंद, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल अरविन्द गोयल एवं उनकी टीम उपस्थित रही। साथ ही मंडल कारा के अधीक्षक परमेश्वर भगत सहित कारा प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान जेल परिसर में ही जेल अदालत का संचालन किया गया, जिसमें बंदियों के लंबित मामलों की सुनवाई की गई। कई मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आवश्यक निर्देश दिए गए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिली। अधिकारियों ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता, लोक अदालत की प्रक्रिया, जमानत से संबंधित प्रावधानों तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों से अवगत कराया।

इसके अतिरिक्त बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। चिकित्सकों की टीम ने बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया तथा जरूरतमंदों को दवाएं उपलब्ध कराईं। इस पहल से बंदियों को न केवल कानूनी बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी एक ही मंच पर प्राप्त हुई।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि न्याय तक सुलभ और समान पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा प्राधिकार का मूल उद्देश्य है। इस प्रकार के आयोजनों से बंदियों में कानूनी जागरूकता बढ़ती है और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं।

जेल अदालत, विधिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर को बंदियों के कल्याण, न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती तथा मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम बताया गया।

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