झारखंड
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर साहिबगंज में जागरूकता अभियान: महिलाओं को बताए गए कानूनी अधिकार व सरकारी योजनाएं।
नारी अब अबला नहीं, बल्कि सशक्त और जागरूक शक्ति” – जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर प्रखंडों व पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित।

साहिबगंज।अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज की ओर से जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।
यह कार्यक्रम झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पारा लीगल वॉलिंटियर्स न्याय मित्र गांव-गांव जाकर महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि इस अभियान के तहत महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आज की नारी केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जागरूक, आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं को यह संदेश दिया गया कि वे अपने अधिकारों को जानें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने से पीछे न हटें।





